छेड़छाड़ मामले में चार आरोपियों को तीन साल की सजा

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DNN नालागढ़
नालागढ़ में छेड़छाड़ के एक मामले में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ मोहित बंसल की अदालत ने मामले में संलिप्त चार आरोपियों को तीन साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी नालागढ़ गीतांजली ने बताया कि नालागढ़ पुलिस थाना के तहत चार जनवरी 2013 को मामले में संलिप्त चार आरोपियों प्रवीण धीमान, गौरव धीमान, अमनदीप, कमल किशोर निवासी नालागढ़ के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। मामले में पीडि़ता जब भी कहीं जाती थी तो चारों आरोपी रास्ते में उसे घेर लेते थे कि हम चार पांच हैं और तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करेंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इन्हीं आरोपियों को लेकर मानीय अदालत ने मौके पर उपस्थित गवाहों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है।

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