DNN कुल्लू ब्यूरो
07 अगस्त। ग्राम पंचायत बाशिंग को कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार 25 जुलाई 2020 को उक्त पंचायत में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट और कुछ क्षेत्रों को बफर जोन बनाया गया था। कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए जाने के बाद इस पंचायत से कोई भी कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने नहीं आया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर उक्त ग्राम पंचायत में कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते सघन जांच और सेंपलिंग भी की थी। साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार संस्थागत आइसोलेशन, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग आदि को भी कड़ाई से लागू किया गया था। इसके अलावा एक्टिव केस फाइंडिंग मुहिम भी चलाई गई थी। इसके बावजूद बाशिंग पंचायत में कोरोना का नया मामला न आने के बाद जिला दंडाधिकारी ने इस पंचायत के सभी घोषित कंटेनमेंट और बफर जोन को डिनोटिफाई कर दिया है। कोरोना के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में अब सरकार की ओर से समय समय पर जारी छूट मिलेगी। ये आदेश 8 अगस्त 2020 से प्रभावी होंगे।














