औद्योगिक इकाइयों में अब 3 शिफ्ट में हो सकेगा काम

Baddi + Doon Others Solan

DNN सोलन

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने आदेश जारी कर जिला में स्थापित विभिन्न उद्योगों के प्रबन्धन को औद्योगिक इकाईयों में कार्य शिफ्ट को वर्तमान में दो से बढ़ाकर तीन शिफ्ट करने की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों एवं जिला में स्थित विभिन्न उद्योगों के आग्रह पर जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार एक शिफ्ट में कुल श्रमिक संख्या के 30 से 40 प्रतिशत को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों से औद्योगिक इकाई तक पंहुचने वाले कामगारों एवं कर्मचारियों की आवाजाही के लिए कम्पनी प्रबन्धन को आवाजाही प्रवेश पत्र के लिए कामगारों एवं कर्मचारियों के विस्तृत ब्योरे के साथ सम्बन्धित जिला दण्डाधिकारी को आवेदन करना होगा। कामगारों एवं कर्मचारियों के निजी वाहनों में आने की स्थिति में वाहन की विस्तृत जानकारी सम्बन्धित जिला दण्डाधिकारी अथवा सम्बन्धित जिला के निर्धारित अधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी ताकि कामगारों एवं कर्मचारियों का वाहन के साथ आवाजाही प्रवेश पत्र जारी किया जा सके।
यदि कम्पनी प्रबन्धन प्रदेश के विभिन्न जिलों से कामगारों एवं कर्मचारियों को लाने के लिए स्वंय वाहनों का प्रबन्ध कर रहा है तो आवाजाही मार्ग की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को वाहन के विस्तृत ब्योरे के साथ आवेदन करना होगा।
बाहर से आने वाले कामगारों के लिए विशेष परिवहन सुविधा में कुल यात्री क्षमता के 30 से 40 प्रतिशत यात्री ही लाने की अनुमति होगी। सभी औद्योगिक प्रबन्धनों को 20 अप्रैल, 2020 को जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
यह आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्थापित औद्योगिक इकाईयों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 तथा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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