अब SOLAN माल रोड को लेकर DC ने जारी किए नए आदेश

Others Solan

DNN सोलन

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने माल रोड सोलन पर कफ्र्यू अवधि में ढील के दौरान प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक दोपहिया वाहनों की आवाजाही जारी रखने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 17 मई, 2021 को जारी प्रतिबन्ध में छूट के आधार पर जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार माल रोड सोलन पर प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक कफ्र्यू में ढील की अवधि में दोपहिया वाहन रोजमर्रा की वस्तुएं इत्यादि खरीदने के लिए आ-जा सकेंगे।


आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि इस अवधि में कोई दोपहिया वाहन माल रोड सोलन पर अकारण घूमता पाया गया तो पुलिस कर्मियों द्वारा उसका नियमानुसार चालान काटा जाएगा। इस अवधि में वाहनों से माल ढुलाई की अनुमति इस आधार पर प्रदान की गई है कि आमजन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 17 मई, 2021 को इस सम्बन्ध में जारी आदेशांे की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

News Archives

Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *