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उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा सोलन ज़िला के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा का विभाजन अथवा पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन अथवा स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी कर आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की आपत्ति अथवा सुझाव हों तो वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 दिनों के भीतर उपायुक्त सोलन को प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने ज़िला के सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों व पंचायत सचिवों को निर्देश दिए है कि इस अधिसूचना की जानकारी सम्बन्धित ग्राम सभा में दें ताकि समय पर आक्षेप एवं सुझाव प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में बशील, टुईरू, चमाकडी, जमरोटी स्थित चुनाड ब्राहमणा, डाडल, दलछाम्ब, कोटला कलां, धार-बखूना (बखूना), घ्याण, तंरगाला व चडीयार को नई ग्राम सभा के गठन अथवा स्थापना करने का प्रस्ताव है।















