DNN सोलन
सोलन जिला पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों द्वारा परमाणु के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट भी किया गया और उसे डरा धमका कर करीब 18 लाख रुपए की ठगी की गई।
सोलन गौरव सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि परवाणू थाना के अंतर्गत दर्ज शिकायत में पुलिस टीम को 18.65 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी अनुसार शिकायतकर्त्ता जो मुम्बई का निवासी है और सैक्टर 3 में ही रहता है उसने पुलिस थाना परवाणू में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके मोबाइल पर अजीत राव नामक व्यक्ति जिसने अपने आप को निजी कोरियर सर्विस से बतलाया और कहा कि इनके आधार कार्ड का उपयोग चीन को पार्सल भेजने के लिए किया गया है, जिसमें अवैध ड्रग्स व कुछ अन्य संदिग्ध सामान शामिल हैं तथा उपरोक्त पार्सल अब कस्टम विभाग की कस्टडी में है।
इसके उपरांत अजीत राव नामक उपरोक्त व्यक्ति ने इस मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिकायतकर्त्ता की विनय कुमार नामक फर्जी सीबीआई अधिकारी से कॉल ट्रान्सफर करके बात करवाई। फर्जी अधिकारी ने इन्हें कहा कि इस आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग मामले में भी किया गया है और कहा कि 538 करोड़ रुपए की मनी लांड्रिंग मामले में मुख्य संदिग्ध कोई नरेश गोयल द्वारा केनरा बैंक के मैनेजर के साथ मिलकर इनके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके अकाऊंट बनाया है। जिससे 20 से 22 लाख रुपए की मनी लांड्रिंग की है, साथ ही इसे आगे की जांच के लिए पैसे भेजने को कहा। इन लोगों की धमकी व दबाव के कारण इन्होंने किस्तों में कुल 18.65 लाख रुपए इनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए, इन्हें सभी भुगतानों की रसीदें भी उन्होंने भेजीं।
7 से 19 अक्तूबर 2024 की सुबह तक यह डिजिटल अरैस्ट रहे। यह दिन-रात लगातार इनके साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर थे। 14 अक्तूबर को इन्हें बताया गया कि अब वे कोर्ट केस के लिए दिल्ली में ईडी कार्यालय जाएंगे तथा 16 अक्तूबर को बताया कि केस खत्म हो गया है और इन्होंने केस जीत लिया है। जब इन्होंने केस का विवरण मांगा तो उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत राशि देने के बाद वे इनके सारे पैसे वापस कर देंगे। उसके बाद जब इन्होंने उनसे सम्पर्क करने की कोशिश की तो वे लोग इसकी कॉल नहीं उठा रहे थे।
इस पर पुलिस थाना परवाणू में धोखाधड़ी की धारा 319(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान 3 आरोपियों विनय पालीवाल 26 पुत्र पुष्कर राज पालीवाल निवासी गांव सकरोड़ा मावली तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान, दूसरे आरोपी राहुल टेलर 26 पुत्र प्रकाश चंद निवासी समीप रेलवे स्टेशन बी. केबिन काठापाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान व तीसरे आरोपी लोकेश खटिक 33 पुत्र बन्सी लाल निवासी समीप जैन मन्दिर मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया।