SOLAN 17 तक वैध होंगे पास व अनुमति पत्र

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DNN सोलन

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत उनके कार्यालय, पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी कार्यालय तथा जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों, आवश्यक एवं गैर जरूरी सेवाओं के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों, प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रत्यायित पत्रकारों एवं अन्य को 03 मई, 2020 तक जारी किए गए अनुमति पत्रांे एवं कर्फ्यू पास की अवधि को बढ़ाकर 17 मई, 2020 की अर्धरात्रि तक कर दिया है। 
इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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