DNN सोलन
जिला दण्डाधिकारी सोलन विनोद कुमार ने लोकसभा चुनाव-2019 के दृष्टिगत जिले में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सभी व्यक्तियों, निवासियों, संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों को सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला बारूद तथा किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा इन सभी को अपने आग्नेय अस्त्र, गोला बारूद एवं हथियार संबंधित पुलिस थाने में जमा करवाने होंगे। यह ओदश पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, सरकारी एवं अर्ध सरकारी या ड्यूटी पर तैनात प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। यह आदेश आगामी दो माह तक लागू रहेंगे।