Solan में 8 बजे से लेकर 3 बजे तक खुलेगी दुकानें

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DNN सोलन
प्रदेश सरकार द्वारा कर्फ्यू में ढील की अवधि बढ़ाने के बाद अब सोलन जिला में भी बाजार सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट सोलन केसी चमन ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिला भर की सब्जी मंडी सुबह 5 बजे से लेकर 3 बजे तक खुली रहेगी। इसी प्रकार से बैंक, एटीएम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुली रहेंगी।

इन आदेशों के अनुसार जिला के शहरी क्षेत्रों में सभी वाणिज्यिक गतिविधियां एवं दुकानें निर्धारित दिवसों पर श्रेणीवार सोमवार से शनिवार प्रातः 8 बजे से सांय 3 बजे तक खोली जा सकेंगी। शाॅपिंग माॅल एवं शाॅपिंग परिसरों पर पूर्व में जारी आदेश लागू रहेंगे। जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाॅपिंग माॅल को छोड़कर सभी दुकानें सोमवार से शनिवार प्रातः 8 बजे से सांय 3 बजे तक खोली जा सकेंगी।
जिला में सभी दवा की दुकानें, फार्मेसी, जन औषधि केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षणशालाएं, निजी अस्पताल तथा क्लीनिक सप्ताह के सभी दिन प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें रविवार को भी प्रातः 8 बजे से सांय 3 बजे तक खुली रहेंगी। इन आदेशों के अनुसार बैंक, एटीएम, गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियां तथा सहकारी ऋण समितियां प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक खुली रहेंगी। इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें 03 मई, 2020 को जारी आदेशों के अनुरूप रहेंगी। यह आदेश 09 मई, 2020 से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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