DNN सोलन
वाहन दुर्घटना के मामले में सोलन की अदालत ने एक व्यक्ति को 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे जुर्माना भी किया गया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी मनोज शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान की अदालत ने कुलदीप सिंह को यह सजा सुनाई है। कुलदीप सिंह सिरमौर जिला का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर 2013 को यह दुर्घटना घटी थी। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच में पाया कि कुलदीप सिंह गाड़ी चला रहा था और कोठी मोड़ के पास यह गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी गलत दिशा में सड़क से नीचे ढाक की और गिर गई। इस घटना में गाड़ी में सवार एक व्यक्ति हरजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जसपाल सिंह व कुलदीप सिंह को भी गंभीर चोटें आई थी।
जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338, 304 ए के तहत मामला दर्ज करके कार्यवाही की और जांच पूरी होने के बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत नहीं दुर्घटना के इस मामले में कुलदीप सिंह को दोषी करार दिया और उसे यह सजा सुनाई साथ ही जुर्माना भी किया।















