NDPS के मामले में नाहन की अदालत ने सुनाई ये सज़ा

Crime Sirmaur

DNN नाहन।

सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2) बी के तहत आरोपी चंद्र शेखर पुत्र ओम प्रकाश निवासी गांव शिलानी तहसील निचार जिला किन्नौर को दोषी देते हुए 30 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश जारी किए है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 21 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। मामला 20 अगस्त 2018 का है।
जिला न्यायवादी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरक्षी पंकज चंदेल के नेतृत्व में पुलिस टीम संस्कृत कॉलेज नाहन के समीप गश्त पर तैनात थी। इस बीच टीम ने पीठ पर बैग लिए एक युवक को संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका। पूछताछ में युवक ने अपना नाम चंद्र शेखर बताया। पुलिस टीम ने चंद्र शेखर के बैग की तलाशी ली, तो उसके अंदर से एक पारदर्शी पॉलीथीन से 329 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने सदर थाना में
एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाऊ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले की जांच के उपरांत पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 12 गवाह पेश किए। साक्ष्य के आधार पर आरोपी चंद्र शेखर को अदालत ने दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई।

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