DNN धर्मशाला
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि होम क्वारंटीन की उल्लंघना करने वाले नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ पचास हजार के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है तथा इस बाबत आदेश पारित कर दिए गए हैं। बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए हुए नागरिकों को निर्देश दिए गए हैंे कि 28 दिनों तक अपने घरों में रहें तथा सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा के बाहर कहीं से भी आया है तो वह 28 दिन तक घर के अन्दर ही रहेगा (होम क्वारंटीन) ऐसे व्यक्ति को घर के अन्दर ही रखने एवं बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम क्वारंटीन में है घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एफआईआर की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें तथा लॉकडाउन का पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें।
रेड जोन तथा फ्लू के लक्षण होने पर संस्थागत क्वारंटीन जरूरी
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी राज्यों के रेड जोन तथा हिमाचल के बदद्ी बरोटीबाला से आने वाले सभी नागरिकों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा इसके साथ ही ग्राीन तथा ओरेंज जोन के से आने वाले उन लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा जिनमें फ्लू के लक्षण होंगे। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सीमांत नाकों पर बाहर से आने वाले सभी नागरिकों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।















