#bilaspur में उचित मूल्य की दुकानें खोलने से सम्बन्धित किए आदेश जारी: DC

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DNN बिलासपुर

21 मई। उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रोहित जम्वाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चलाए जा रही उचित मूल्य की दुकानों को कोरोना कफ्र्यू काल के दौरान खोलने तथा बंद करने से सम्बन्धित आदेश जारी किए है।
आदेशों में कहा गया है कि जिला बिलासपुर में उचित मूल्य की दुकानों में प्रतिदिन कार्य प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक तथा दोपहर 1 से 2 बजे तक भोजन का समय होगा। उसके उपरांत 2 से 5 बजे तक कार्य होगा। रविवार को प्रातः 9ः30 बजे से 6ः30 बजे तक गर्मियों में तथा प्रातः 9ः30 से 6 बजे तक सर्दियों में कार्य होगा।
प्रत्येक सोमवार को सभी उचित मूल्य की दुकानें बंद रहेगी।

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