DNN सोलन
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा आज सैन्ट ल्यूक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव मोहित बंसल ने की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों, विकलांगों, महिलाओं, आपदा पीडि़तों, अन्य असहाय लोगों और वार्षिक एक लाख रुपये से कम आय वाले लोगों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में सादे कागज पर आवेदन करके मु त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकता है।
मोहित बंसल ने शिविर में मोटर वाहन अधिनियम, धूम्रपान निषेध, महिला अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान की। शिविर में श्रम निरीक्षक ललित ने महिलाओं को उनके श्रम कार्य बारे अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वयं को पंजीकरण श्रम विभाग में करवा सकती है।















