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जिला अदालत सोलन के विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने शुक्रवार को 22.21 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2019 में परवाणू थाना के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
जिला न्यायवादी संजय पंडित ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 6 जून, 2019 को अल सुबह करीब 3.30 बजे टीटीआर चौक परवाणू के समीप पुलिस ने एक कार नंबर एचपी-64-8607 को चैकिंग के लिए रोका था। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार के भीतर से दो पारदर्शी पैकेट्स में 22.21 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर कार सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान 9 गवाहों व अन्य सुबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने अजय कुमार निवासी गांव शरद, डाकघर भोजनगर, तहसील कसौली जिला सोलन व प्रदीप कुमार निवासी वीपीओ बसंतपुर, तहसील सुन्नी जिला शिमला को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।