पत्नी पर फायर करके हत्या का प्रयास करने वाले को अदालत ने सुनाई सजा

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DNN सोलन

अपनी पत्नी पर बंदूक से फायर करके हत्या का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार दिया है। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास व  60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। घटना के समय दोषी होमगार्ड में तैनात था और परवाणू से बंदूक लेकर साेलन आया था और उसने अपनी पत्नी पर फायर किया था।

सोलन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने यह सजा सुनाई है। दोषी को 60 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। घटना से समय दोषी व्यक्ति होमगार्ड में तैनात था और एक अन्य व्यक्ति की मदद से वर्दी में सोलन पहुंच कर सरकारी बंदूक से वारदात को अंजाम दिया था।सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी संजय पंडित ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आरोपी भूपेंद्र कुमार निवासी गांव डीब तहसील कसौली का विवाह उसकी बेटी के साथ वर्ष 2010 में हुआ था और उसके पुत्र व पुत्री हैं। आरोपी अकसर उसकी बेटी के साथ नशे की हालत में मारपीट करता था। उसके बाद से ही उसकी बेटी उसके साथ रहने के लिए डमरोग गांव आ गई थी। 10 जुलाई 2020 की रात को होमगार्ड में तैनात आरोपी वर्दी में अपनी सास के घर आ धमका। उसके पास सरकारी बंदूक भी थी। रात के समय घर का दरवाजा बंद था और आरोपी बाहर चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। इस बीच उसने बाहर फायरिंग भी की। दोषी व्यक्ति दरवाजा तोड़ कर अंदर आ गया, लेकिन मां, बेटी और बच्चे पूजा घर में छिप गए, लेकिन उसके द्वारा चलाई गई एक गोली उसकी बेटी यानी दोषी की पत्नी के कंधे में लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और किसी तरह से दोषी को काबू करके पुलिस के हवाले किया गया।

जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि दोषी परवाणू में तैनात था और एक अन्य व्यक्ति के साथ कार में सोलन पहुंचा था और मामले में उसे भी सह आरोपी बनाया गया था, लेकिन पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में दोषी व्यक्ति भूपेंद्र कुमार को विभिन्न धाराओं में अधिकतम 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।

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