चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 6 साल का कठोर कारावास

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DNN सोलन

सोलन पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को जिला अदालत सोलन के विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 60 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 2 जनवरी-2018 को सदर थाना पुलिस ने राजगढ़ रोड पर सर्कुलर रोड के समीप रात्रि को गश्त के दौरान संदिग्ध हालत में एक युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 680 ग्राम चरस बरामद हो गई। पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में राहुल निवासी गांव औडा डाकघर खनेरी तहसील रामपुर जिला शिमला को गिरफ्तार कर लिया। घटना रात करीब सवा 12 बजे की है और उस वक्त कोई भी व्यक्ति मौके पर बतौर गवाह मौजूद नहीं था, जिससे पुलिस ने ट्रायल के दौरान अदालत में 11 आधिकारिक गवाह ही पेश किए और उन्हें अदालत से स्वीकार भी किया। वीरवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 60 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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