अब कुत्तों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य

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DNN सोलन
सोलन नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अब कुत्तों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम ने बकायदा इसके लिए बाइलॉज तैयार करके अब इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम ने लोगों को 15 जुलाई तक का समय अपने अपने कुत्तों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दिया है। इसके बाद नगर निगम की टीम पंजीकरण न करवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और इसके तहत 10000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
  जानकारी के अनुसार सोलन में नगर निगम बनने के बाद से क्षेत्र में नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं इसी के तहत अब नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके द्वारा पारले गए कुत्तों का पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है नगर निगम ने बकायदा इसके लिए बाइलॉज तैयार करने के बाद अब इन्हें लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है कुत्ते का पंजीकरण करवाने के लिए मालिक को बकायदा 500 रुपए की फीस भी नगर निगम में जमा करवानी होगी इसके अलावा ब्रीडर्स व कुत्तों के लिए शेल्टर चलाने वाले लोगों के लिए अलग-अलग फीस तय की गई है लोगों को बकायदा 15 जुलाई तक का समय कुत्ते दर्ज करवाने का दिया गया है इसके बाद पंजीकरण ना करवाने वाले लोगों पर नगर निगम कार्रवाई शुरू करेगा और इसमें 10000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है नगर निगम सोलन के हेल्थ ऑफिसर योगेश गुप्ता ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अब लोगों को यदि कुत्ते पालने हैं तो उसके लिए नियम का पालन करना अनिवार्य किया गया है नगर निगम ने इसके लिए बकायदा बाइलॉज तैयार किए हैं जिसकी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नगर निगम ने कुत्तों के पंजीकरण का कार्य शुरू किया है और इसके लिए अलग-अलग शुल्क भी तय किए गए हैं उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अब कुत्ते का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा ऐसा ना करने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई कर सकता है और उसमें जुर्माने का प्रावधान भी है

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