25 मार्च सांय 5 बजे तक कोष कार्यालय  में प्रस्तुत किए जा सकेंगे बिल

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DNN चंबा
23 मार्च। ज़िला समाहर्ता एवं उपायुक्त डीसी राणा ने  वित्त वर्ष 2022-23  की अंतिम तिमाही के दौरान  सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के लिए  आदेश जारी  किए हैं ।
जारी आदेश के अनुसार  25 मार्च सांय 5  बजे तक निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए   कोषागार में  विभागीय बिल  प्रस्तुत करने की  तिथि निर्धारित की गई  है ।
इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में  29 मार्च शाम 5 बजे तक कोषागार कार्यालयों में बिल जमा करवाए जा सकेंगे  ।
निर्धारित की गई तिथियों के पश्चात सभी   कोष कार्यालय में बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

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