15 जुलाई तक फसल बीमा करवाना सुनिश्चित करें-उपायुक्त पंकज राज

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DNN बिलासपुर

7 जुलाई प्रधानमन्त्री फसल बीमा की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का आयोजन उपायुक्त बिलासपुर पंकज की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में जिला राजस्व अधिकारी,उपकृषि निदेशक,जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक,तथा सम्बन्धित कम्पनियों के प्रतिनिधियों तथा जिला सामुदायिक सेवा केन्द्र प्रबन्धक ने भाग लिया।
उपायुक्त ने बताया मक्की व धान फसल का बीमा करवाने की अतिंम तिथि 15 जुलाई है तथा उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकार द्वारा पहले से जारी इस योजना को सफल बनाने के लिए किसानों में सभी माध्यमों द्वारा इसका प्रचार-प्रसार करें ताकि किसान इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि मक्की व धान फसल की कल बीमित राशि 30,000 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम क्रमश 10 प्रतिशत व 5 प्रतिशत(कुल राशि 300./-रू0 व 1500/-रू0 प्रति हैक्टेयर है) निर्धारित की गयी है। जिसमें किसान द्वारा 2 प्रतिशत(600/-रूपये प्रति हैक्टेयर/48 रूपय्र प्रति बीघा) वहन की जायेगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप  में भरपाई करेंगी।
उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना  मक्की व धान बाधित बुआई/रोपण जोखिम बीमा क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण फसल का नुकसान होना व खड़ी फसल में गैर बाधित जोखिमों तथा सूखे,लम्बी शुष्क कृमि व रोग,बाढ़, जल भराव, खड़ी फसल को काटे जाने से दो सप्ताह पूर्व चक्रवात भारी वर्षा उपरांत होने वाले नुकसान या चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा जाता है। इसी प्रकार ओलावृष्टि,भूःस्खनल से होने वाले नुकसान जिसमें फसल का नुकसान होता है, को भी इस बीमा योजना में सम्मलित किया जायेगा।
उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबन्दी नक्ल व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के के उपरान्त इसे अपने लोकमित्र केन्द्र में ले जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाये तथा प्रीमियम की रसीद भी प्राप्त कर लें।
उपायुक्त ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये कि वे कृषि विभागों द्वारा लगाये गये प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें तथा किसानों की फसलों का बीमा के अंर्तगत लाने में सहायता प्रदान करें। उपायुक्त ने किसानों से आग्रह किया कि वे फसल बीमा योजना के सम्बन्धित जानकारी व किसी भी प्रकार की शंका के समाधान के लिए एग्रीकल्चर इन्ुयोरेंश कम्पनी के जिला प्रबन्धक के मोबाईल न0 9857075081 में सम्पर्क कर सकते हैं।

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