DNN बिलासपुर
28 मई। जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पंकज राय, ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा जारी शक्तियों के अनुसार 21 मई 2022 से 05 जून 2022 तक वाहनों के यातायात के लिए पनोह-टकरेहडा-घुमारवीं रोड को बंद करने की अनुमति प्रदान कर दी हैै। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये कि घुमारवीं की ओर से आने वाले वाहनों को घुमारवीं-सिल्ह-बरोटा-टकरेहडा रोड के माध्यम से और पनोह की ओर आने वाले वाहनों को कंदरौर-भगेड-घुमारवीं (एनएच-103) के माध्यम से सड़क यातायात को सुचारू रखा जाएगा।
गौरतलव है कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उपमंडलाधिकारी (नागरिक), घुमारवीं ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क के कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए पनोह-टकरेहडा-घुमारवीं के यातायात को डायवर्ट किया जाना है उन्होने बताया कि वाहनों के यातायात को 20 मई 2022 से 05 जून 2022 तक बंद कर दिया गया है और वाहनों के यातायात को भी दूसरी सड़क से डायवर्ट कर दिया गया है।