त्रिलोकपुर मेला अवधि के दौरान इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध, डीसी ने जारी किए आदेश

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DNN नाहन

30 मार्च। जिला सिरमौर दंडाधिकारी एवं डीसी राम कुमार गौतम ने आज श्री महामाया बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में 2 से 16 अप्रैल तक आयोजित होने वाले नवरात्र मेले को लेकर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए आदेशों को लेकर अधिसूचना जारी की है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि त्रिलोकपुर में नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी। कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा। लिहाजा उपरोक्त क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री माहामाया बालासुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में आते है। लिहाजा इससे आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली इत्यादि की बिक्री न हो, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो सके।
तूड़ी व भूसा से लदे वाहनों पर प्रात 8 से रात्रि 8 बजे तक रोक
त्रिलोकपुर मेला अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। इन आदेशों के तहत कालाआंब-त्रिलोकपुर सड़क पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति हेतू तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक व ट्रेक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा, ताकि यातायात अवरूद्ध न हो सके।
आदेशों के अनुसार कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर कागजात कारखानों के ट्रक व टैªक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूडी आदि लाया जाता है। ऐसे संबंधित वाहनों को कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर 2 अप्रैल से 16 अप्रैल 2022 तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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