विदेशों से आने वाले लोगों के लिए उनके मंडी जिले के प्रवास को लेकर विशेष निर्देश

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DNN मंडी

31 दिसम्बर। देश में बढ़ते ओमीक्रोन तथा कोविड-19 के मामलों के दृष्टिगत मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने-सावधानी बरतने की अपील की है। डीसी अरिंदम चौधरी ने सभी जिलावासियों से सरकार, प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए उनके मंडी जिले के प्रवास को लेकर एहतियातन विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी ने शुक्रवार को इस आशय के साथ आदेश जारी कर विदेशों से आने वाले लोगों, जो मंडी आने अथवा रहने की योजना बना रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 28 नवंबर, 2021 की  एडवाइजरी का पूरा पालन सुनिश्चित बनाने को कहा है। आदेश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि विदेशों से आने वाले लोग, विशेष कर कोविड के हाईरिस्क वाले देशों से आए लोग, आते ही सात दिन के लिए होम क्वारंटीन रहें तथा अपने आने की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान/नगर परिषद अथवा नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी को दें, जो इस बारे संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगे ।
जिला दंडाधिकारी ने निर्देश दिए कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी जिले में होम क्वारंटीन में रह रहे ऐसे सभी लोगों का डाटा तैयार करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी विदेशों से आए लोगों की स्वयं तथा आशा कार्यकर्ता के माध्यम से दूरभाष या व्यक्तिगत रूप से जाकर स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहें तथा सात दिन का होम क्वारंटीन पूरा होने पर उनका कोविड-19 का परीक्षण करें ।
अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो तुरन्त उसे सामान्य प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक उपचार देना सुनिश्चित करें व उसके ‘जैनोमिक परीक्षण’ के लिए नमूना भेजें व उसके प्राथमिक सम्पर्क में आए व्यक्तियों की 12 घंटे के अंदर जांच कर उनके होम आईसोलेशन में रखना सुनिश्चित करें तथा प्रोटोकॉल के अनुसार उनका कोविड-19 आरटीपीसीआर टैस्ट कराएं। उन्होंने कोविड के नए स्वरूप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, सभी एसडीएम, समस्त खंड विकास अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, समस्त विभागों के अध्यक्षों व निजी संस्थाएं को निर्देश दिए कि यदि अभी भी कोई व्यक्ति कोविड वैक्सीनेशन से छूट गया हो तो वे कोविड टीकाकरण की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, जिला के सभी एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालना करना सुनिश्चित करने को भी कहा ।

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