SOLAN में निजी अस्पतालों की सेवाएं अधिगृहित करने के लिए आवश्यक आदेश

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DNN सोलन

09 मई। जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत उपलब्ध स्वास्थ्य अधोसंरचना में वृद्धि के उद्देश्य से आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने महर्षि मारकण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कुम्हारहट्टी में कोविड-19 पोजिटिव रोगियों को विशेष चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आक्सीजन सुविधा युक्त 25 और बिस्तर अधिगृहित किए हैं।
पूर्व में महर्षि मारकण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कुम्हारहट्टी में कोविड-19 के पुष्ट मामलों के लिए 110 बिस्तरों का अधिग्रहण किया जा चुका है।
यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
यह आदेश 10 मई, 2021 से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत उपलब्ध स्वास्थ्य अधोसंरचना में वृद्धि के लिए निजी अस्पतालों की सेवाएं अधिगृहित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला के नालागढ़ उपमण्डल स्थित आकाश अस्पताल में 35, गगन अस्पताल में 50 एवं मल्होत्रा सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में 75 बिस्तर प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में लिए गए हैं। इन सभी बिस्तरों के साथ आॅक्सीजन सुविधा उपलब्ध है।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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