DNN सोलन ब्यूरो
21 फरवरी। विधिक माप विज्ञान विभाग सोलन मंडल द्वारा फरवरी माह में जिला सोलन व सिरमौर में 194 निरीक्षण किए गए। इस दौरान 34 चालान किए गए व 77 हजार रुपए की राशि जुर्माने के रूप में एकत्र की गई। यह राशि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैकेट में बंद वस्तुएं नियम 2011 की उल्लंघना करने वाले व्यापारियों से वसूल की गई है। विभाग ने यह कार्रवाई उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों के आधार पर की।
विभिन्न क्षेत्रों में की गई जांच के दौरान पाया गया कि कुछ व्यापारिक संस्थान नियमों को ताक पर रखकर डिब्बा बंद पैकेटों, पैप्सी, कोक, मरिंडा, दूध तथा पनीर के पैकेटों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल रहे थे। कुछ ऐसे उत्पादों की बिक्री की जा रही थी, जिन पर निर्माता का पूरा नाम पता, वजन व फुटकर बिक्री मूल्य, उत्पादन की तिथि अंकित नहीं थी। इस अवधि में डिब्बे के साथ मिठाई कम तोलने, तोल यंत्रों का टंकन न करवाए जाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।सोलन मंडल के सहायक अभियंता प्रवीण कुमार द्वारा परचून विक्रेताओं का भी मार्गदर्शन किया है कि जब भी वह डिब्बा बंद वस्तुएं सप्लायर या निर्माता से खरीद करते हैं तो उसका बिल जरूर लें ताकि अमानक पैकेट बेचने वाले सप्लायर निर्मार्ता के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।