मतदाता सूचियों के प्रकाशन और इससे सम्बन्धित दावे और आक्षेप प्राप्त करने के लिए पुर्नरीक्षण अधिकारी नियुक्त – रोहित जम्वाल

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DNN बिलासपुर

26 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त रोहित जम्वाल ने नियम-17 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायतों की मतदाता सूचियों के प्रकाशन और इससे सम्बन्धित दावे और आक्षेप प्राप्त करने के लिए पुर्नरीक्षण अधिकारी तथा सहायक पुर्नरीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की है। उन्होंने बताया कि सदर बिलासपुर से बीडीओ सदर पुर्नरीक्षण अधिकारी और पंचायत निरीक्षक सदर सहायक पुर्नरीक्षण अधिकारी, घुमारवीं से बीडीओ घुमारवीं पुर्नरीक्षण अधिकारी और पंचायत निरीक्षक घुमारवीं सहायक पुर्नरीक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए है।
उन्होंने बताया कि 25 नवम्बर को मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा, 26 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक दावे और आक्षेप पुर्नरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, 8 दिसम्बर को पुर्नरीक्षण अधिकारी प्राप्त दावे और आक्षेपों पर निर्णय लेंगे, 15 दिसम्बर तक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपील की जा सकती है, 17 दिसम्बर तक या उससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपीलों पर निर्णय लेंगे। उन्होंने बताया कि 18 दिसम्बर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

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