आर्म्स लाईसैंस पर अब अधिकतम दो हथियार ही रखे जा सकेंगे : डीसी

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DNN ऊना
27 नवंबर। आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 3 में सरकार द्वारा एक नया संशोधन किया गया है जिसके तहत लाईसैंस धारक अपने आर्म्स लाईसैंस पर अब अधिकतम दो हथियार ही रख सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना, राघव शर्मा ने बताया कि जिला में जिन लाईसैंस धारकों के पास तीन हथियार हैं, उन्हें 31 दिसंबर, 2020 से पहले अपना तीसरा हथियार जमा करवाना होगा। डीसी ने बताया कि उक्त तिथि के बाद जिस भी लाईसैंस धारक के पास तीन हथियार पाऐ जाएंगे उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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