दीपावली के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच ही हरे पटाखे चलाए जा सकेंगे

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DNN कुल्लू ब्यूरो

11 नवम्बर। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एसके पराशर ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि दीपावली का त्यौहार आगामी 14 नवम्बर को मनाया जजा रहा है और इस दौरान आगजनी की घटनाएं न हों तथा पर्यावरण को भी नुक्सान न पहुंचे, इसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। आदेश के अनुसार दीपावली के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच ही हरे पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार आने वाले क्र्रिसमस तथा नव वर्ष के दौरान भी रात्रि 11:55 से 12ः30 बजे तक हरे पटाखों का प्रयोग किया जा सकेगा। अस्थाई तौर पर स्थापित किए जाने वाले पटाखा विक्री स्टाल/ दुकान अथवा शैड में सभी प्रकार के एहतियाती उपाय बरतने होंगे ताकि आगजनी की दुर्घटना न हो। शिक्षण संस्थानों तथा अस्पतालों के समीप पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की ध्वनि स्तर 125 डीबी (एआई )तथा 145 डीबी (सी ) से अधिक नहीं होना चाहिए। लड़ीदार पटाखों की विक्री/प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि पटाखों की विक्री बिना लाईसैंस के नहीं की जा सकेगी।

आदेश के अनुसार आगामी त्यौहारों के दौरान पटाखों की विक्री अथवा प्रयोग के सम्बंध में  जिला लोक सम्पर्क अधिकारी तथा सभी सम्बंधित एसडीएम अपने-2 क्षेत्रों में लोगों में इस बारे व्याप्क जागरूकता उत्पन्न करेंगे। पिछले साल की तरह कुल्लू शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों का प्रयोग करने के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। इनमें सरवरी स्थित नेहरू पार्क, पुलिस ग्राउंड बाशिंग, अखाड़ा बाजार में मार्केट कमेटी ग्राउंड शामिल है। सभी एसडीएम अपने-2 क्षेत्रों में इस उददेश्य के लिए स्थलों को चिन्हित करेंगे। कुल्लू शहर में पटाखों की विक्री ढालपुर में रथ मैदान तथा अखाड़ा बाजार के राम बाग में की जा सकेगी। सभी को कोविड-19 के दिशा-निर्देंशों की अनुपालना करनी होगी।

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