DNN सोलन ब्यूरो
02 नवंबर। सोलन शहर के वार्ड नम्बर-01 में पावर हाऊस मार्ग को 04 नवम्बर से 06 नवम्बर तक यातायात के लिए बन्द रखा जाएगा। इस मार्ग को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक बन्द रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अनुराग चन्द्र शर्मा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार वार्ड नम्बर-01 में पावर हाऊस मार्ग की मैटलिंग एवं टारिंग की जानी है। इस कारण उक्त मार्ग को 04 नवम्बर से 06 नवम्बर तक बन्द रखा जाएगा।
















