उपायुक्त ने जारी किए नवगठित ग्राम पंचायतों के वार्डों के नाम और परिसीमन के अंतिम आदेश

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DNN चंबा ब्यूरो 

18 अक्तूबर। उपायुक्त विवेक भाटिया ने पंचायती राज( निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 3,4,5 और 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए   जिले के सभी विकास खंडों में नवगठित ग्राम पंचायतों के वार्डों के नाम और  वार्डों के परिसीमन के अंतिम आदेश जारी किए  हैं । उपायुक्त द्वारा आदेश में कहा गया है कि  जिले के सभी उपमंडल अधिकारी ( नागरिक ) को नवगठित पंचायतों पर आपत्तियां और सुझाव सुनने के लिए अधिकृत किया गया था । प्राप्त आपत्तियों और सुझावों  को लेकर उपमंडल अधिकारी  ( नागरिक ) द्वारा किए गए समाधान और संशोधन के बाद उपायुक्त ने सभी विकास खंडों में नवगठित ग्राम पंचायतों के वार्डों के नाम और  वार्डों के परिसीमन के अंतिम आदेश जारी किए  हैं।

जारी आदेश के अनुसार  विकासखंड चंबा के तहत नवगठित ग्राम पंचायत पल्यूर,  कुरैणा, सिढ़कुंड,  निहुईं, सिल्लाघराट, घघरोता, पुखरी, हमल,जडेरा और ग्राम पंचायत चंबी के वार्डों के नाम और वार्डों के परिसीमन के अंतिम आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह विकासखंड सलूणी के तहत ब्रन्गाल  और  हडला ग्राम पंचायतें शामिल है । विकासखंड पांगी  के तहत फिंडरू,कुमार , साच, मिंधल, पुर्थी व शौर के लिए आदेश जारी किए गए हैं। विकासखंड मैहला  के अंतर्गत नवगठित ग्राम पंचायत  प्रीणा,घाण,मंगला,टपूण,बंदला,फागड़ी, उटीप, कुम्हारका,बकाण  और  धरेडी( धिमला ) को शामिल किया गया है।

विकासखंड भटियात की बाथरी और मलूंडा  पंचायतें , विकासखंड  भरमौर के तहत औरा व सैहली जबकि विकासखंड तीसा के तहत संतेवा (चिल्ली ), थल्ली, भंजराडू, डोंरी, भावला, कल्हेल, आयल, भनोडी, नेरा, तीसा-2, बैरागढ़ और शिरी  नवगठित ग्राम पंचायतों के नाम और  वार्डों के परिसीमन के अंतिम आदेश जारी किए गए  हैं। आदेश की प्रति को संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर लगाने के भी आदेश जारी किए गए हैं ताकि जनसाधारण को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके ।

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