लॉकडाउन के दौरान एक्सपायर हुए फ़ूड लाइसेंस की बढ़ी अवधि, एफ़एसएसएआई ने दी दुकानदारों को बड़ी राहत 

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DNN सोलन ब्यूरो

11 अगस्त।  लॉकडाउन के दौरान एक्सपायर हुए फ़ूड लाइसेंस को लेकर दुकानदारों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एफएसएसएआइ द्वारा इन लाइसेंस को 31 दिसम्बर तक एक्स्टेंड कर दिया हैं। इसी के साथ डी वन तथा डी टू रिटर्न की अवधि भी समाप्त हो गई है। अब रिटर्न को रुपए 100 प्रतिदिन फाइन के साथ अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी।

बता दें की लॉकडाउन के दौरान कई दुकानदारों के लाइसेंस समाप्त हो गए थे। इसको लेकर दुकानदार काफी परेशान थे। अब इन दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर आई है लॉकडाउन के दौरान समाप्त हुए लाइसेंस की अवधि को बढ़ा दिया है। इसी के साथ डी वन तथा डी टू की रिटर्न फाइल करने की अवधि भी खत्म हो गई है। बताया जा रहा है की विभाग द्वारा इस रिटर्न फाइल की अवधि को लॉकडाउन में बढ़ा दिया था, लेकिन अब यह बढ़ाई गई अवधि भी खत्म हो गई है। जिन्होंने यह रिटर्न नहीं भरी है, उन्हें ₹100 प्रतिदिन फाइंड के साथ अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी।

क्या कहते है सहायक आयुक्त 

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर का कहना है की लॉकडाउन के दौरान समाप्त हुए फ़ूड लाइसेंस की अवधि को एफएसएसएआइ द्वारा 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया है। अब दुकानदारों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। डी वन तथा डी टू की रिटर्न फाइल करने की अवधि भी खत्म हो गई है। जिन्होंने यह रिटर्न नहीं भरी है उन्हें अब रुपए 100 प्रतिदिन फाइंड के साथ अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी।

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