DNN कुल्लू
31 जुलाई। उपमंडल आनी के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बैहना का छांवटी गांव और ग्राम पंचायत कराड़ का कोठी गांव अब कंटेनमेंट और बफर जोन से बाहर कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार इन पंचायतों में कोरोना के 5 मामले आने के बाद उक्त पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित किया गया था।
इस संबंध में 17 जुलाई 2020 को जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कोरोन संक्रमण के खतरे के दृष्टिगत बैहना पंचायत के छावंटी गांव वार्ड नं. 7, कराड़ पंचायत के कोठी गांव वार्ड नं. 5 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसी तरह ग्राम पंचायत बैहना के वार्ड नं. 7 का शेष क्षेत्र, कराड़ पंचायत के वार्ड नं. 5 का शेष क्षेत्र बफर जोन घोषित किए गए थे। जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा की ओर से आज जारी आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन-बफर जोन घोषित करने के बाद कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया है। एक्टिव केस फाइंडिंग मुहिम के तहत, सघन जांच के बाद भी कोरोना संक्रमण का कोई नया केस दर्ज नहीं हुआ है। इसके चलते उक्त पंचायत के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से बाहर किया गया है। 1 अगस्त 2020 के बाद जिला दंडाधिकारी के आदेश प्रभावी माने जाएंगे।