DNN सोलन
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन जिला में निजी वाहनों की अबाधित आवाजाही के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश सरकार के निर्णय एवं जनहित के अनुरूप जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार अब र्क्फ्यू ढील के समय प्रातः 8.से सांय 3 बजे तक जिला सोलन में सभी निजी वाहन अबाधित आवागमन कर सकेंगे। अन्य जिलों में जाने के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य होगा। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशांे तक प्रभावी रहेंगे।














