नोटरी पब्लिक ऑफिस अथवा कक्ष को कार्य करने की छूट

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DNN सोलन

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आदेश दिए हैं कि जिला सोलन में नोटरी पब्लिक ऑफिस अथवा कक्ष को र्क्फ्यू ढील के समय कार्य करने की छूट रहेगी। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में र्क्फ्यू ढील की अवधि में प्रातः 8.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक नोटरी पब्लिक ऑफिस अथवा कक्ष कार्य कर सकेंगे। आदेशों के अनुसार इन्हें 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करने की शर्त का पालन करना होगा। अन्य सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी। यह आदेश प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप एवं जनहित में दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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