DNN सोलन
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर नालागढ़ उपमण्डल में झाड़माजरी तथा नालागढ़ कन्टेनमेंट जोन को परिष्कृत करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार उपमण्डल के झाड़माजरी क्षेत्र में अब मैसर्ज ब्रुकलिन हिमालयन अस्पताल, झाड़माजरी, स्टील बर्ड हेलमेट कम्पनी, झाड़माजरी (बरोटीवाला), तहसील बद्दी तथा हिल व्यू सोसायटी, झाड़माजरी परिष्कृत कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र हैं।
उपमण्डल के नालागढ़ में तबलीगी मरकज़ क्षेत्र, रामशहर रोड, नालागढ़ परिष्कृत कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र है।
आदेशों के अनुसार उपरोक्त परिष्कृत कन्टेनमेंट जोन क्षेत्रों की पूर्ण बाड़बन्दी रहेगी। कन्टेनमेंट जोन के सम्बन्ध में अन्य शर्तें पूर्वरत रहेंगी।
यह आदेश जनहित में लिए गए हैं क्यों कि उक्त क्षेत्रों में गत दो सप्ताह से अधिक समय से कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है।
आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 तथा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।