चोरी के दोषी को 3 महीने का कारावास

Crime Solan

DNN सोलन
चोरी के मामले में सोलन की जूडिशियल मैजिस्टे्रट श्वेता नरूला की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। उसे 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे 5 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी सिम्मी शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामले में विकास कुमार निवासी उत्तर प्रदेश को दोषी पाते हुए अदालत ने उक्त सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2013 को बडोग स्थित एक होटल की मालकिन रेणु ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसके सफाई कर्मचारी ने कमरे की सफाई करते हुए इसके हैंडबैग से 3850 रुपए व सोने के जेवर चोरी किए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विकास कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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