वन वे मार्ग पर कहीं भी आ-जा सकेंगे दोपहिया वाहन

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DNN सोलन
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने सोलन शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए 13 नवम्बर, 2019 को किए गए आदेशों में आंशिक संशोधन किया है।
संशोधित आदेशों के अनुसार अब सोलन शहर में पैरागॉन होटल से मिनी सचिवालय तक यातायात प्रातः 09.30 बजे से सांय 07.00 बजे तक वन वे रहेगा। यह आदेश 06 दिसम्बर, 2019 से 29 फरवरी, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। दोपहिया वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। एम्बुलैंस, अग्निशमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में 13 नवम्बर, 2019 को जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों की शेष शर्तेें यथावत रहेंगी। यह संशोधन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोलन की रिर्पोट के अनुरूप किया गया है। आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1999 की धारा 184 एवं 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए जारी किए गए हैं।
वहीं शिल्ली रोड के लिए भी आदेशों में संशोधन हुआ है। संशोधित आदेशों के अनुसार अब दुर्गा क्लब सोलन से शिल्ली रोड सोलन तक मार्ग सांय 5.30 बजे से सांय 07.15 बजे तक वन वे रहेगा। दोपहिया वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह निर्णय यातायात सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत लिया गया है।

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