DNN सोलन
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन जिला की अश्वनी खड्ड के आसपास अनाधिकृत व्यासायिक गतिविधियांे तथा पर्यटकों के स्नान इत्यादि करने को प्रतिबंधित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड व इसके आसपास किसी भी प्रकार के स्टाॅल व ढाबे अथवा होटल लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ताकि खड्ड के पानी को प्रदूषित न हो सके। खड्ड में स्नान इत्यादि तथा पिकनिक आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे या नदी में कूड़ा नहीं फैंकेगा।
यदि उपरोक्त निर्देशों का किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।















