सार्वजनिक संपत्ति पर नहीं लगाए जा सकेंगे पोस्टर या बैनर

Others Solan

DNN सोलन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने आज यहां कहा कि सभी विभागीय अधिकारी और राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी विभागीय अधिकारी उनके अधीनस्थ कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों से पूरी तरह से अवगत रहें और उसी के अनुरूप कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है जो लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जारी रहेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी तरह के पोस्टर या बैनर इत्यादि नहीं लगाए जा सकते हैं । ऐसा किए जाने की सूरत में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि निजी संपत्ति पर भी संपत्ति के मालिक की अनुमति के बिना किसी भी तरह का राजनीतिक प्रचार नहीं किया जा सकता है। निजी संपत्ति के मालिक से पूर्व अनुमति लेने के बाद इसकी सूचना संबंधित एसडीएम को भी देनी अनिवार्य होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल या प्रत्याशी रैलियों, जनसभाओं और अन्य सभी तरह की अनुमतियों को सुविधा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करेंगे। राजनीतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव से जुड़ी विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए अनावश्यक भाग- दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सुविधा के माध्यम से राजनीतिक दल जनसभा के लिए मैदान अथवा हाल की अनुमति, हेलिकाप्टर की अनुमति अथवा लाइट व साउंड इत्यादि स्थापित करने के लिए सुविधा सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करना होगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार को दो-तीन दिन पहले सुविधा पर आवेदन करना होगा।
उन्होंने राजनीतिक दलों से सुविधा को अपने एंडरॉयड मोबाइल पर डाउनलोड करने का आग्रह किया। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी अपना आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुविधा की शुुरुआत से राजनीतिक दलों के समय की भी बचत होगी।
उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि उन्हें पोस्टर व पम्फलेट इत्यादि प्रकाशित करवाने से पूर्व इसकी अनुमति संबंधित एसडीएम से प्राप्त करनी होगी और प्रकाशित की गई सामग्री की चार प्रतियां उपलब्ध करवानी होंगी।
राजनीतिक दलों को जुलूस इत्यादि निकालने के लिए जिस रूट की एसडीएम द्वारा अनुमति दी जाएगी, उसी रूट का अनुसरण करना होगा। कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर जनसभाएं आयोजित करने अथवा जुलूस निकालने की सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। वाहन को किराए पर लेने से पूर्व इसकी अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि इन सभी गतिविधियों पर विभिन्न सर्विलेंस टीमों की पैनी नजर भी रहेगी। उन्होंने कहा कि हेलिकाप्टर को उतारने की अनुमति केवल प्राधिकृत व चिन्हित हैलीपैड के लिए ही दी जाएगी। हेलिकाप्टर को हर कहीं निजी भूमि पर नहीं उतारा जा सकेगा।

News Archives

Latest News