DNN सोलन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने लोक सभा निर्वाचन 2019 की तैयारियों, आदर्श आचार संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी व चर्चा के लिए गत सांय विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी तथा सीपीआई इत्यादि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता, चुनाव से संबंधित प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न वस्तुओं की दरों, अनुमतियों की प्रक्रिया सहित विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के अधीन यह अनिवार्य है कि लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अ यर्थी नामांकन की तिथि से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक की अवधि के दौरान निर्वाचन लडऩे के लिए स्वयं खर्च की गई धनराशि अथवा उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत की गई धनराशि का अलग तथा सही लेखा जोखा रखें। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अ यर्थी को चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखा जोखा की एक शुद्ध वह सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवानी होती है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि मतदाताओं को निर्धारित मतदान तिथि से 5 दिन पूर्व सभी बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा फोटोयुक्त वोटर स्लिप सभी मतदाताओं को उपलब्ध करवा दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो नए मतदाता प्रथम जनवरी, 2019 को 18 वर्ष के हुए हैं वे भी इन चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए वे संबंधित मतदान केन्द्र के बूथ स्तर के अधिकारियों के पास या वैबसाईट दअेचण्पद पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस निर्धारित समय अवधि के दौरान तथा कानून द्वारा स्थापित विधि अनुसार निर्वाचन व्यय दाखिल ना किए जाने की दशा में भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकता है। सहायक आयुक्त भानु गुप्ता, नायब तहसीलदार निर्वाचन महेंद्र ठाकुर तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे।