सड़े-गले खाद्य पदार्थ बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

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DNN धर्मशाला
जिलादंडाधिकारी कांगड़ा संदीप कुमार ने बदलते मौसम के दृष्टिगत हैजा, पीलिया जैसे रोगों से बचाव के लिए लोगों से दूषित खाद्य पदार्थ एवं पेयजल के सेवन से बचने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।
जिलादंडाधिकारी ने लोगों के व्यापक हित में गले-सड़े अथवा बासी, अधपके फल व सब्जियां बेचने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। अपने आदेशों में उन्होंने मिठाइयां, मांस, मछली, चाट, खोया-गिरी, केक, बिस्कुट, ब्रेड एवं दूध इत्यादि बिना ढके खुले में रखकर बेचने को प्रतिबंधित किया है। आदेशों के मुताबिक आइसक्रीम, कुल्फी, शरबत व नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों के विक्रेता अपने उत्पादों के विषाणु रहित साफ व स्वच्छ पानी से निर्मित होने का प्रमाणपत्र जीवाणुविज्ञानी से प्राप्त होने पर ही उत्पाद बेच सकेंगे।
    उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी इलाके में हैजा की बीमारी से सम्बन्धित अंदेशे पर आवश्यकता जान पड़ने पर वहां रहने वाले सभी व्यक्तियों के हैजारोधी टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कहा है।
जिलादंडाधिकारी संदीप कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवार कल्याण अधिकारी, जिला टीबी नियंत्रण अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक,जोनल अस्पलाल के चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं औषधालयों के स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, नगर निकाय के सफाई निरीक्षकों और तहसीलदारों सहित जिले के समस्त कार्यकारी दंडाधिकरियों को ऐसे बाजारों, दुकानों, भवनों इत्यादि में प्रवेश कर निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया है जहां उपरोक्त पेय अथवा खाद्य सामग्री बनाई व बेची जा रही हो अथवा इसका संग्रह किया गया हो।
उन्होंने इन अधिकरियों को ऐसी सामग्री पाए जाने पर खाद्य सामग्री को इस प्रकार ठिकाने लगाने को कहा है कि जिससे कोई भी इनका सेवन न कर सके। उन्होंने उपरोक्त अधिकारियों को आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।

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