5.5 किलो चरस तस्करी मामले में आरोपी को 12 साल की कठोर कैद

Crime Shimla
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शिमला। शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। करीब 5.5 किलोग्राम चरस बरामदगी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में 24 अक्टूबर 2024 को थाना चड़गांव की टीम ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से 5.5 किलोग्राम चरस बरामद की थी। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 एवं 29 के तहत मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, शिमला की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के आधार पर न्यायालय ने सोहन दास (57 वर्ष), निवासी उत्तरकाशी दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 3 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एसपी शिमला गौरव सिहं ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि नशा तस्करों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी तरह प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके।

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