DNN सोलन
22 फरवरी ज़िला दण्डाधिकारी सोलन कृृतिका कुलहरी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 5 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि ज़िला सोलन की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 की नई पीढ़ी वाटरशेड विकास घटक से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन 28 फरवरी, 2023 को किया जाएगा।
