DNN धर्मशाला
07 नवम्बर: लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया जाता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा की सचिव विजय लक्ष्मी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिले में मुकदमों के त्वरित और शांतिपूर्ण निवारण के लिए 27 नवम्बर 2022 को ऑनलाईन लोक अदालतों का आयोजन जिले के सभी न्यायालयों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत प्री-लिटिगेशन, एनआई एक्ट, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद, धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के मामले, आवश्यक सेवाओं संबंधित मामले, अपराधिक कंपाउडेबल मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले तथा अन्य सिविल मामलों से संबंधित केस लगाये जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत और ट्रैफिक चालान तथा अन्य छोटे अपराध के लिए लोक अदालत का ऑनलाईन आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अपने मुकदमों को 27 नवम्बर 2022 की राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजें जिससे उनका सुलभ और शीघ्र समाधान हो सके।
कांगड़ा जिले में 8-9 को ड्रोन, पैराग्लाडिंग सहित अन्य हवाई उडा़न पर प्रतिबंध
धर्मशाला, 7 नवम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 नवंबर को प्रस्तावित कांगड़ा जिले के दौरे के दृष्टिगत जिले में पैराग्लाईडिंग, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बैलून तथा हवाई खेलों से जुड़ी उडा़न पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध 8 नवम्बर शाम 5 बजे से 9 नवम्बर शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री दौरे को लकेर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है ।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।














