जिला दण्डाधिकारी ने निर्धारित किए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य
DNN धर्मशाला 03 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी, डॉ. निपुण जिन्दल ने जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 के खण्ड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए हैं जिसमें व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता हैं। उन्होंने मीट बकरा/मेढ़ा […]
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