DNN ऊना
10 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा/विधानसभा निर्वाचनों की मतदाता सूचियों में नये नाम दर्ज करने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने ओर प्रविष्टियों के संशोधन करने हेतु 44-ऊना विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर दावे/आक्षेप प्राप्त किए जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुए एसडीएम ऊना डॉ सुरेश जसवाले ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक अभिहित अधिकारी नियुक्त किया गया है जो 15 दिसंबर तक कार्यालय समय में प्रात: 10 से शाम 5 बजे के दौरान समुचित फॉर्म पर दावे/आक्षेप प्राप्त करेंगे। उनके पास निरीक्षण हेतु मतदाता सूची और संबंधित फार्म निशुल्क उपलब्ध हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2021 तक 18 वर्ष या अधिक हो, जिनका नाम लोकसभा/विधानसभा निर्वाचनों की मतदाता सूची में अभी तक दर्ज नहीं है और साधारण तौर पर उस निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं, वे अपने साथ पासपोर्ट साईज दो रंगीन फोटो, आयु और साधारण निवास संबंधी प्रमाण (राशन कार्ड, पास बुक/ड्राईविंग लाइसेंस) आदि की प्रतियां लेकर अपने मतदाने केंद्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारी के पास जाकर फार्म-6 पर आवेदन प्रस्तुत करें। विशेषकर 18 से 21 वर्ष के युवाओं से अपील की जाती है कि वे अपने-अपने मतदान केंद्र जाकर फार्म-6 पर प्रमाण पत्रों सहित आवेदन करें ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में उनका नाम दर्ज हो सके और उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हो।
एसडीएम ने ऊना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, महिला मंडलों, युवक मंडलों से आहवान किया कि वे अपने-अपने मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों का निरीक्षण करके, पात्र व्यक्तियों के नामों को दर्ज करवाने ओर अपात्र, मृतक, दोहरे पंजीकृत मतदाताओं के नामों का विलोपन करवाने व विद्यमान प्रविष्टियों में संशोधन करवाने हेतू अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों का सहयोग करें और फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के इस अभियान को सफल बनाएं।















