होटल व होमस्टे संचालक पर्यटकों को दें इसकी जानकारी 

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DNN केलांग,
3 नवंबर- उपायुक्त लाहौल- स्पीति नीरज कुमार द्वारा सर्दी के मौसम और बर्फबारी के दृष्टिगत दारचा से आगे सिविल वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को लेकर जारी आदेश के बाद पुलिस ने भी इसे लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
दारचा- लेह और दारचा- शिंकुला सड़क मार्ग पर यदि कोई सिविल वाहन जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
दंड प्रक्रिया संहिता 149 के तहत जारी इन निर्देशों में सभी होटल, होमस्टे इत्यादि के संचालकों व प्रबंधकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों इत्यादि को इस आदेश को लेकर अवगत करना सुनिश्चित करें ताकि वे दारचा के आगे ना जाएं। पुलिस द्वारा जारी इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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