हैरोइन तस्कर दोषी करार अदालत ने सुनाई 5 वर्ष के कारावास की सजा

Crime Solan

DNN सोलन, 5 अक्तूबर : चिट्टा तस्करी के मामले में सोलन के दो लोगों को 5 वर्ष के साधारण कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायालय सोलन के विशेष न्यायाधीश-द्वितीय पंकज गुप्ता की अदालत ने मामले में दो लोगों  को दोषी पाए जाने के बाद यह सजा सुनाई है। उन्हें 5 वर्ष के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों के कब्जे से 68 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था।

सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने बताया कि मामला 13 अक्तूबर 2019 का है। उस रोज सुबह करीब साढ़े 9 बजे परवाणू थाना की पुलिस टीम ने तत्कालीन एएसआई यादव सिंह के नेतृत्व में टीटीआर चौक पर नाका लगाया हुआ था और वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। इसी बीच परवाणू की ओर से एक कार नंबर एचपी-64बी-1903 को आता देख पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया और कार में सवार लोगों के नाम पूछे। कार चालक ने अपना नाम जय कुमार निवासी गांव रौड़ी तहसील कसौली और साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम वीरेंद्र शर्मा निवासी गांव सनवारा तहसील कसौली बताया। पुलिस ने पाया कि दोनों सवार काफी घबराए हुए हैं और संदेह के आधार पर जब कार की तलाशी ली गई तो डैशबोर्ड के भीतर से 68 ग्राम चिट्टा बरामद हो गया। ड्रग डिटेक्शन किट से जांच करने पर बरामद हुए पदार्थ की चिट्टा होने की पुष्टि भी हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चार्जशीट बना कर मामला अदालत में पेश किया।

शनिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद 8 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 5 वर्ष के साधारण कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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