DNN सोलन
4 अप्रैल । वर्ष 2019 में सोलन जिला के कंडाघाट क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र शर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे उसे 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है।
जुर्माना न देने पर दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास काटना होगा। जिला न्यायवादी महेंद्र कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने प्रेम राज निवासी नेपाल जोकि सोलन जिला के कंडाघाट क्षेत्र में रहता था को यह सजा सुनाई है।
उन्होंने जानकारी दी कि 1 मार्च 2019 को 7 बजे के करीब काशवला गांव कंडाघाट में प्रेम राज व मृतक राजू बिष्ट ने डेरे में इक्कट्ठे शराब पी और दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। जिसके बाद प्रेम राज ने राजू की हत्या कर दी थी। इसके बाद जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपी ने राजू पर खिलने से वाहन वार किया। इसके कारण उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रेम राज को गिरफ्तार किया और मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाह सरकार की ओर से पेश किए गए। अदालत ने इस मामले में प्रेमराज को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।