स्कूलों को खोलने के लिए जरूरी आदेश जारी

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DNN ऊना
28 जुलाई। जिला प्रशासन ऊना ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देते हुए निर्धारित मापदंडों की अनुपालना के साथ 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 10वीं, 11वीं व 12वीं की कक्षाओं के लिए जिला के सभी स्कूल खोले जा सकेंगे, जिनमें आवासीय व अर्ध-आवासीय स्कूल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों में शिक्षा विभाग को जारी की गई एसओपी और कोविड अनुरुप व्यवहार की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा अपनी शैक्षणिक शंकाओं को दूर करने के लिए 5वीं व 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थी भी स्कूल आ सकते हैं।
एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि शोधार्थी संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अधिसूचित तिथियों को ही विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन कोचिंग, ट्यूशन व प्रशिक्षण संस्थानों को भी सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। प्रशिक्षण संस्थानों में केवल वही विद्यार्थी आ सकते हैं, जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन न होने की स्थिति में अभ्यार्थी को 72 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव साथ लानी होगी। एडीसी ने कहा कि कर्फ्यू प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और आइपीसी की धारा 188 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई सकती है।

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